Birth Certificate Online: जन्म प्रमाण पत्र सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक आवश्यक दस्तावेज है जिसके माध्यम से व्यक्ति की पहचान की जा सकती है कि वह कितने वर्ष का हुआ है एवं किस तारीख को जन्म हुआ है क्योंकि अब किसी भी प्रकार की योजनाओं या भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज बनाना चाहते हैं तो भी जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है अब सरकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित नए नियम जारी किए गए हैं जिसके अनुसार अब आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से बना सकते हैं इसके लिए किसी भी व्यक्ति की आयु प्रमाणित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
सभी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीयता स्थापित करने के लिए एवं विभिन्न योजनाओं एवं छात्रवृत्तियों का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी किसी भी व्यक्ति की जन्म के बाद किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी कार्य के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है इसको भारत सरकार द्वारा जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिक नियम 1969 के तहत अनिवार्य कर दिया गया है अब आपको किसी भी बच्चों के जन्म के 21 दिन के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्यता है अन्यथा विलंब शुल्क का भी भुगतान करना होगा एवं इसके साथ कई अन्य प्रक्रियाओं को भी जोड़ा गया है इसलिए आप 21 दिनों के भीतर अपने बच्चों का जन्म पंजीकरण करवा लें।
21 दिनों के भीतर करना होगा पंजीकरण
भारत सरकार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर नए नियम के अनुसार 21 दिनों के भीतर पंजीकरण करवाना होगा यदि आपके द्वारा 1 साल तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए पंजीकरण नहीं किया जाता है तो उसके बाद एसडीएम से परमिशन का सर्टिफिकेट लेना होगा एवं बिना एसडीएम और वीडीओ की परमिशन अब आप जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकेंगे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए इस नियम से किसी भी व्यक्ति के जन्म का आधिकारिक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया है।
इससे व्यक्ति के जीवन काल में उसकी मौलिक पहचान, नागरिक अधिकारों और सरकारी सुविधाओं के लिए आयु और प्रमाणित करता है इसके अलावा यह किसी भी व्यक्ति की जन्मतिथि और आयु प्रमाणित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रमाणीकरण दस्तावेज है जो सभी व्यक्तियों के लिए लागू किया गया है एवं बच्चों के माता-पिता को कानूनी अधिकार और उसके अधिकारों को स्थापित करता है।
नया नियम लागू
जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका नगर निगम कार्यालय पर जाकर पंजीकरण करवाना होता था लेकिन अब CRS पोर्टल के माध्यम से अब घर बैठे ऑनलाइन तरीके से सबमिट कर सकते हैं इसके लिए अब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया गया है जो बहुत ही आसानी और पारदर्शिता के साथ लागू हुआ है यह भारत सरकार का एक आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिस पर सभी राज्य और नगर पालिकाओं के जन्म और मृत्यु से संबंधित डाटा अपलोड करना अनिवार्य किया गया है और किसी भी प्रकार का अब फर्जी सर्टिफिकेट बनाना संभव नहीं होगा।
नई प्रक्रिया के अनुसार यदि आप भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले crsorgi.gov.in पर जाकर जनरल पब्लिक के सेक्शन पर क्लिक करना है वहां पर रजिस्ट्रेशन के समय ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर दर्ज करनी है उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई फॉर बर्थ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है मांगी गई जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है आवेदन पूर्ण रूप से भर लेने के बाद सबमिट कर देना है उसके बाद 28 दिनों के भीतर बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाए तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म करने के बाद रेफरेंस नंबर के माध्यम से स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।