Driving Licence Apply: भारत में परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार के वाहन चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है इसको संपूर्ण देश में मोटर वाहन अधिनियम के तहत लागू किया गया है यानी किसी भी प्रकार की गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सभी आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है इसके तहत यदि आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन नहीं है तो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं यदि आप किसी भी प्रकार का दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हैं तो भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके लिए आपको आईटीओ जाकर बनवाना होता था अब सरकार के जारी किए गए ऑनलाइन पोर्टल के अनुसार घर बैठे ऑनलाइन तरीके से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए अब बार-बार आरटीओ ऑफिस जाना नहीं होगा।
परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है जिसमें आपको बार-बार आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे क्योंकि घर बैठे ऑनलाइन तरीके से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करके आरटीओ ऑफिस जाकर ओरिजिनल लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं इस प्रक्रिया से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ जाकर कई बार चक्कर लगाने होते थे उसके पश्चात ओरिजिनल लाइसेंस के लिए जाना होता था लेकिन अब आप ऑनलाइन तरीके से टेस्ट देकर लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं जिससे आपके समय की बचत के साथ-साथ समस्याओं का सामना नहीं करना होगा।
Driving Licence कौन बना सकता है?
ड्राइविंग लाइसेंस सभी वाहन चालकों के लिए प्लास्टिक का कार्ड जारी किया जाता है जो देश में लाखों लोगों के लिए व्यक्तिगत एवं सड़क पर सुरक्षा के रूप में भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस केवल उन व्यक्तियों के लिए ही जारी किया जाता है जिनको अच्छी तरीके से परिवहन नियमों के साथ-साथ वाहन चलाना आता है यदि कोई भी व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो उनके लिए सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं जारी किया जाता है जिससे सड़क पर होने वाली दुर्घटना से बचा जा सकता है एवं यदि आप बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हैं तो परिवहन नियमों के अनुसार जुर्माना भी लिया जाता है।
भारतीय नागरिकों के लिए सड़क पर किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है जो यह प्रमाणित करता है कि इस व्यक्ति को अच्छी तरीके से वाहन चलाना आता है ड्राइविंग लाइसेंस मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उनके लिए जारी किया जाता है। इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करके बना सकते हैं इसकी वैधता 6 महीने तक रखी गई है इस समय अवधि के मध्य आपको ओरिजिनल लाइसेंस प्राप्त करना होता है जो आप आरटीओ ऑफिस जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रक्रिया
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं 12वीं कक्षा की अंक तालिका एवं दो रंगीन पासवर्ड साइज फोटो और हस्ताक्षर होना अनिवार्य है एवं ओरिजिनल लाइसेंस प्राप्त करते समय लर्निंग लाइसेंस की कॉपी भी जमा करवानी होगी। लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करना है वहां पर मांगी गई जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है उसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करके ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट देकर सबमिट कर देना है उसके बाद आपको 6 महीने के भीतर आपके द्वारा चुनी गई निर्धारित तिथि को आरटीओ ऑफिस जाकर ओरिजिनल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फिजिकल टेस्ट देना होगा उसके बाद आप ओरिजिनल लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
For to bhilar
Draving lasesns chahiye ham bihar rajy ke katihar jile ka nivasi hai
10th pass
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I intrested in job live Kolkata West Bengal